India News(इंडिया न्यूज),Patna High Court Ordered: 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और री-एग्जाम के मामले में गुरुवार को अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद BPSC पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से कोर्ट ने मना कर दिया। साथ ही कहा कि परीक्षा भी रद्द नहीं होगी।
परीक्षा के रिजल्ट पर रोक नहीं लगेगी
वहीं कोर्ट ने आयोग को बताया कि 30 जनवरी तक पिटीशनर का जो आरोप है, उसके अगेंस्ट काउंटर एफिडेविट फ़ाइल कीजिए। काउंटर सरकार और आयोग को फाइल करना है, जैसा कि कई जगह पर जैमर नहीं था, जो आरोप पिटीशनर की तरफ से लगे हैं, उस पर अब काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। हाईकोर्ट के आदेश में बताया गया है कि फिलहाल परीक्षा के रिजल्ट पर रोक नहीं लगेगी।
अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी
आपको बता दें कि आदेश में यह भी बताया गया है कि अगर आयोग की जीत भविष्य में होती है तो आयोग से जो रिजल्ट भी जारी होगा, उसको मान्य रखा जाएगा और अगर पिटीशनर की जीत होती है तो जो रिजल्ट आयोग से दिया गया है, उसे रद्द कर दिया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। BPSC अभ्यर्थियों की ओर से वकील आशीष कुमार और प्रणव कुमार केस लड़ रहे हैं। टोटल 14 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की गईं हैं।
काउंटर एफिडेविट फाइल करना
वहीं याचिकाकर्ता के वकील अशोक दुबे ने बताया कि यह स्वागत योग्य फैसला है। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 30 जनवरी तक बिहार सरकार और BPSC को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। याचिकाकर्ताओं के जरिए जो भी आरोप धांधली, अनियमितता का आरोप लगाया गया उस पर काउंटर एफिडेविट फाइल करना है।