Hindi News / Bihar / Anant Singh Big Relief To Anant Singh Before Bihar Elections Released Due To Lack Of Evidence Know What Was The Case Against Chhote Sarkar

बिहार चुनाव से पहले अनंत सिंह को बड़ी राहत, सबूतों के अभाव में हुए रिहा, जानिए क्या था 'छोटे सरकार' के खिलाफ वो मामला

कोर्ट ने पूर्व विधायक को रिहा कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है। इस मामले में अनंत सिंह और उनके 80-100 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, हालाँकि चार्जशीट सिर्फ अनंत कुमार सिंह के खिलाफ ही दाखिल की गई थी।

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज)Anant Singh: बिहार चुनाव से पहले पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को मुंगेर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम सह सहायक सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पंकज ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

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कोर्ट से अनंत सिंह को बड़ी राहत

कोर्ट ने पूर्व विधायक को रिहा कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा है। इस मामले में अनंत सिंह और उनके 80-100 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, हालाँकि चार्जशीट सिर्फ अनंत कुमार सिंह के खिलाफ ही दाखिल की गई थी।

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कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया फैसला

बाढ़ थाना कांड संख्या 389/2019 के संदिग्ध और बिहार में छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह, जो सुरक्षा कारणों से केंद्रीय कारा बेउर पटना में बंद हैं, कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया। जबकि इससे पहले आरोपी के बयान के ड्राफ्ट में अनंत कुमार सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था, जो सेंट्रल जेल पटना से कोर्ट में रिसीव हुआ था।

कोर्ट ने किस मामले में सुनवाई की?

2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ 31 मार्च 2019 को बिना अनुमति लिए 16 वाहनों के काफिले के साथ धरहरा अंचल में कांग्रेस प्रत्याशी और उनकी पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार किया था। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के धरहरा अंचल अंतर्गत उड़नदस्ता टीम में दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी अबुल हुसैन को प्रतिनियुक्त किया गया था।जिनके बयान पर धरहरा थाना में कांड संख्या 84/2019 दर्ज किया गया था।

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