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Bihar Court Verdict पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड के सभी 14 दोषियों को आजीवन कारावास

Vir Singh • LAST UPDATED : September 22, 2021, 9:49 am IST

सजा पाए दोषियों में लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव भी शामिल

इंडिया न्यूज, पटना :

Bihar Court Verdict बिहार के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड के 14 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिहार के समस्तीपुर निवासी विकास रंजन की नवंबर 2008 में कार्यालय के नीचे ही घर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह हिन्दुस्तान के रोसड़ा से पत्रकार रहे थे। सभी हमलावरों को षड्यंत्र रचने के आरोपों में पहले ही दोषी करार दिया गया था। सजा सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जिन्हें सजा हुई उनमें लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव, चकथात पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव शामिल हैं। मामले में फरार एक आरोपी मोहन यादव के घर की कुर्की का आदेश देने के साथ उसकी पत्रावली को ट्रायल के लिए अलग कर दिया गया है।

Bihar Court Verdict पिता ने दर्ज कराई गई थी FIR

विकास रंजन के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। 15 सितंबर को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने सभी 14 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अलग-अलग धाराओं के साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में भी उन्हें दोषी पाया था। मामले में कुल 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए गए। इसमें पांच कांड अनुसंधानक, पत्रकार की पत्नी, पिता व ससुर के बयान शामिल हैं।

Bihar Court Verdict हत्याकांड के इन दोषियों को मिली सजा

विकास रंजन की हत्या में जिन्हें सजा हुई उनमें हसनपुर थाना क्षेत्र के बसतपुर निवासी उमाकांत चौधरी, विधानचन्द्र राय, मनेंद्र कुमार चौधरी, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, मनोज कुमार चौधरी, बेगूसराय जिला के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के नारायण पीपर निवासी रामउदय राय, राजीव राय व संजीव राय, बिथान थाना क्षेत्र के लरझा निवासी मोहन यादव, इसी गांव के कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल थाना के हरदिया निवासी बबलू सिंह, चेरियाबरियारपुर थाना के कुंभी निवासी संतोष आनन्द सिंह व रोसड़ा थाना क्षेत्र के महुली निवासी स्वयंवर यादव शामिल हैं। स्वयंवर यादव की पत्नी मोहिउद्दीननगर नगर (पूरब) की मुखिया हैं। बड़कू यादव फिलहाल हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।

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