India News Bihar (इंडिया न्यूज), Bihar News: बिहार सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को पटना स्थित सरकारी कार्यालय को खाली करने का सख्त आदेश जारी किया है। बता दें कि, सरकार ने इसके लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यदि यह कार्यालय तय समय में खाली नहीं किया गया, तो भवन निर्माण विभाग इसे बलपूर्वक खाली कराएगा।

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जानें डिटेल में

पशुपति कुमार पारस को यह कार्यालय 30 जून 2006 को आवंटित किया गया था। हालांकि, बिहार सरकार ने 13 जून 2024 को इस आवंटन को रद्द कर दिया था। इसके बाद कई बार कार्यालय खाली करने का अनुरोध किया गया, लेकिन अब तक यह खाली नहीं हुआ है। इसके अलावा, 4 अक्टूबर को एक और नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया गया था। दूसरी तरफ, कार्यालय प्रभारी का कहना था कि इस मामले में अदालत में स्थगन आदेश है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी मामला अदालत में नहीं है और न ही कोई स्टे ऑर्डर लागू है।

7 दिनों में करना होगा खाली

विभाग के मुताबिक, यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके कार्यालय को खाली करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार की ओर से पत्र के जरिए यह अंतिम चेतावनी दी गई है, जिससे अब पशुपति कुमार पारस पर दबाव और बढ़ गया है। यदि वे निर्धारित समय में कार्यालय खाली नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ मजबूरन कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में बिहार सरकार की सख्ती ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है, और सभी की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि अगले 7 दिनों में क्या कदम उठाए जाएंगे।

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