India News (इंडिया न्यूज़), Bihar Reservation Bill: बिहार विधानसभा में आज (गुरुवाक) सर्वसम्मति के साथ आरक्षण संशोधन बिल-2023 को पारित कर दिया गया। जिसके मुताबिक अब राज्य की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की बात कही गई है। हांलाकि यह उच्चतम न्यायालय की 50 प्रतिशत की सीमा से काफी ज्यादा है। अब इस विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर द्वारा हस्ताक्षरित करवाना होगा।
- शुक्रवार के दिन 11 बजे तक कार्यवाही को स्थगित
- दूसरे पाली में सर्व सम्मत से आरक्षण संशोधन बिल-2023 पास
जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम का बयान
बता दें कि इस सप्ताह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया गया बयान काफी चर्चा में रहा। इसी हंगामें के बीच आज ये विधेयक पारित कर दिया गया। संसोधित विधेयक की मानें तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि ओबीसी और ईबीसी के उम्मीदवारों को 18 और 25 प्रतिशत दिया जाएगा। वहीं एसटी अभ्यर्थियों के लिए दो फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है।
पक्ष-विपक्ष में नोक झोंक
बता दें कि आज संसद में काफी हंगामा भी देखने को मिला है। पहली पाली में भाजपा विधायक द्वारा हंगामा किया गया। वहीं दूसरे पाली में सर्व सम्मत से आरक्षण संशोधन बिल-2023 पास कर दिया गया। हालांकि चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष के नेताओं के बीच हल्की नोक झोंक देखने को मिली थी। इस दौरान बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से सीएम नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहें थें। वहीं अब शुक्रवार के दिन 11 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।
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