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बिहार: बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ एक मामले में समन जारी, ये है बड़ी वजह

Garima Srivastav • LAST UPDATED : December 7, 2022, 3:16 pm IST

बिहार :– योगगुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ एक धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया गया है. बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 12 जनवरी तक न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है.दरअसल बेगूसराय जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मोहनी कुमारी ने बरौनी थाना के निंगा निवासी परिवादी महेंद्र शर्मा की ओर से दाखिल परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए योगगुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर धोखाधड़ी मामले में धारा 420 और 417 के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है.

शिकायतकर्ता का आरोप : पैसा लेने के बाद भी उनका इलाज नहीं

मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 12 जनवरी तक न्यायालय में उपस्थित होना होगा. बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बरौनी के निंगा गांव के रहने वाले महेंद्र शर्मा ने 18 जून 2022 को सीजीएम कोर्ट में परिवाद पत्र दाखिल किया था. इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पैसा लेने के बाद भी उनका इलाज नहीं किया गया.जिसके बाद अब उन्हें समन जारी किया गया है.

जानें पूरा मामला

महेंद्र शर्मा ने योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर आरोप लगाया था कि मैंने अपना इलाज कराने के लिए पंतजलि आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड महर्षि कॉटेज योग ग्राम झूला में कुल 90 हजार रुपए जमा किये। ये पैसे उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र कुमार के बैंक खाता से भिजवाए थे. पैसा जमा करने के बाद पंतजलि की तरफ से दिए गए तारीख और समय पर अपना इलाज कराने परिवादी अपने बेटे और पत्नी के साथ वहां गए. लेकिन, वहां उन्हें जो जवाब मिला उससे वो चौंक गए, उन्हें बताया गया कि आपका रुपया यहाँ जमा नहीं हुआ है. जिसके बाद अब योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सामान किया गया है.

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