Hindi News / Bihar / Bpsc Results On Hold Due To 50 Percent Reservation Roster

Bihar Teacher Recruitment Exam: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम स्थगित, जानें क्या है वजह

India News Bihar (इंडिया न्यूज), Bihar Teacher Recruitment Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का आयोजन 19 से 22 जुलाई तक किया था। हालांकि, परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी हो रही है। इसका मुख्य कारण 50 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर को लेकर चल रही समस्याएं हैं। शिक्षा […]

BY: Shruti Chaudhary • UPDATED :
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India News Bihar (इंडिया न्यूज), Bihar Teacher Recruitment Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का आयोजन 19 से 22 जुलाई तक किया था। हालांकि, परीक्षा के परिणामों की घोषणा में देरी हो रही है। इसका मुख्य कारण 50 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर को लेकर चल रही समस्याएं हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों से रोस्टर क्लीयरेंस की मांग की है और जैसे ही जिलों से क्लीयरेंस मिलेगा, इसे सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा जाएगा, जो इसे बीपीएससी को आगे भेजेगा।

आरक्षण प्रतिशत में हुआ बदलाव

इससे पहले, बिहार सरकार ने बीसी, ईबीसी और एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया। इसके चलते, शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के परिणाम अब 50 प्रतिशत आरक्षण नियमों के आधार पर जारी किए जाएंगे। इस भर्ती अभियान के माध्यम से लगभग 87,774 रिक्तियों को भरा जाएगा, और अभ्यर्थियों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।

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आयोग ने बताई परिणाम घोषित करने की तारीख

तीसरे चरण की परीक्षा में कक्षा एक से आठ तक की उत्तर कुंजी पहले ही तैयार कर ली गई है। 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए उत्तर कुंजी तैयार करने में तीन दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीपीएससी 25 अगस्त को उत्तर कुंजी और प्रतिक्रिया पत्रक एक साथ जारी करने की योजना बना रहा है। आयोग ने उल्लेख किया है कि भर्ती परिणाम 8 सितंबर तक घोषित करने की योजना है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के फैसला पलटा

पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून को बिहार सरकार द्वारा आरक्षण सीमा बढ़ाने के फैसले को पलट दिया। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिहार सरकार ने पिछले साल अनिवार्य अधिवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था, जिससे देश के किसी भी हिस्से से लोग बिहार की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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