इंडिया न्यूज, पटना:
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना शुरू (CM Swayam Sahayata Bhatta Yojana 2021) की है। हमारे देश में बेरोजगारी से लाखों युवा जूझ रहे हैं। उनके पास नौकरी नहीं होने के कारण वे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य सरकार ने स्वयं सहायता भत्ता प्रदान करने की एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत राज्य सरकार नौकरी की तलाश करने वाले बेरोजगार युवाओं की वित्तीय रूप से सहायता करना चाहती है। ताकि उन्हें नौकरी पाने में कुछ मदद हो सके।
योजना का नाम – मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना
राज्य – बिहार
घोषणा की तारीख – 2020
शुरूआत – मार्च, 2021
घोषणा की गई – बिहार मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा
संबंधित विभाग – शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग
अधिकारिक वेबसाइट – क्लिक करें
हेल्पडेस्क – 1800-3456-444
योजना का उद्देश्य
इस योजना को बिहार राज्य सरकार ने 12 वीं पास बेरोजगार युवाओं को उनके नौकरी तलाशने के दौरान वित्तीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया है।
वित्तीय सहायता
इस योजना के तहत राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश में मदद करने के लिए 1000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
कुल अवधि
इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि पात्र लाभार्थियों को 2 साल तक प्रदान की जाएगी।
आवेदन का माध्यम
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी से सरकार आॅनलाइन तरीके के माध्यम से आवेदन स्वीकार कर रही है।
बिहार का निवासी
इस का लाभ केवल बिहार राज्य में रहने वाले मूल निवासी जोकि बेरोजगार युवा हैं केवल वे ही उठा सकते हैं।
12 वीं पास
लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं पास किया हुआ होना चाहिये, जोकि अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बजाय नौकरी की तलाश कर रहा है।
आयु सीमा
उम्मीदवार की आयु कम से कम 20 वर्ष एवं ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष तक होनी चाहिए।
आय सीमा
इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदन के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
अन्य सरकारी भत्ता
ऐसे लाभार्थी जोकि पहले से ही सरकार द्वारा दिए जा रहे किसी भी प्रकार के भत्ता, स्कालरशिप, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या एजुकेशन लोन का लाभ ले रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सेल्फ एम्प्लोइड
इस योजना के आवेदन सेल्फ एम्प्लोइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा।
नौकरी या स्वरोजगार शुरू होने पर
यदि 2 साल की अवधि से पहले आवेदक को नौकरी मिल जाती है या वह स्वयं का रोजगार शुरू कर देता है, तो उस दिन से उसे मिलने वाला यह बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन एप्लीकेशन
ऑफलाइन एप्लीकेशन
यदि आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो आप इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-3456-444 पर डायल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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