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High Court gives three months time to CBI in Yashi Singh missing case
India News (इंडिया न्यूज), Yashi Singh Missing Case: मुजफ्फरपुर का यशी सिंह लापता मामला एक बार फिर चर्चा में है। 2022 के अंत से लापता एमबीए छात्रा यशी सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है। बता दें, अदालत ने सख्त निर्देश दिया कि सीबीआई इस अवधि में छात्रा को तलाश कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
जानकारी के मुताबिक, यशी सिंह, मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बीबीगंज मोहल्ला की निवासी और एमबीए छात्रा थीं। 12 दिसंबर 2022 को वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गईं। ऐसे में, शुरुआती जांच में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कोई सुराग नहीं पाया। इसके बाद मामला सीआईडी को सौंपा गया, लेकिन कोई ठोस नतीजा न निकलने पर इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। सीबीआई ने अपनी जांच की प्रगति पर सीलबंद रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिपोर्ट की समीक्षा के बाद इसे दोबारा सील कर दिया। सीबीआई ने जांच में नए पहलुओं पर काम करने के लिए तीन महीने का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार किया।
जानकारी के अनुसार, यशी सिंह के परिवार ने जांच की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि सीबीआई की जांच भी सीआईडी और पुलिस की तरह ही निष्क्रिय लग रही है। परिवार के वकील अरविंद कुमार ने कहा कि अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे उनका दुःख और तनाव और बढ़ गया है। बता दें, हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द छात्रा को तलाश कर रिपोर्ट पेश करे। इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई तीन महीने बाद होगी।
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