India News (इंडिया न्यूज), Bihar Crime: सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में 17 दिसंबर 2022 को हुई वार्ड पार्षद प्रत्याशी रोहित कुमार मणि की हत्या के मामले में मंगलवार, 28 जनवरी को अदालत ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन दोषियों पर हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत सजा दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
इस हत्याकांड का संबंध त्रिवेणीगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 से है, जहां रोहित कुमार मणि अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान उन पर गोली चलायी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान, 23 जनवरी 2023 को उनकी मौत हो गई। रोहित की पत्नी निधि कुमारी ने इस मामले में पांच लोगों – चिंटू सिंह, रोशन पोद्दार, दीपक कुमार, मु. उजेर आलम और धीरज कुमार – पर आरोप लगाए थे कि इन लोगों ने मिलकर उनके पति पर हमला किया।
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10 हजार का लगाया जुर्माना
अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
साथ ही, चिंटू सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत चार साल की सजा भी दी गई। अगर दोषी अर्थदंड नहीं जमा करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
लोक अभियोजक अमर कुमार दास ने बताया
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अमर कुमार दास ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष के वकील सुधीर कुमार झा और एकरामुल हक थे। अदालत ने यह सजा दोषियों को एक साथ चलने का आदेश दिया।