India News Bihar (इंडिया न्यूज), Jehanabad News: जहानाबाद जिले में न्याय परिषद ने पुलिस अधीक्षक (SP) अरविंद प्रताप सिंह पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला लंबे समय से अटका हुआ था, जिसमें SP द्वारा एक आदेश का उल्लंघन किए जाने का आरोप है। बता दें कि न्याय परिषद ने अब इस पर कार्रवाई करते हुए SP को 30 सितंबर तक जुर्माना राशि पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है।

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जानें पूरा मामला

यह मामला ओकरी थाने से जुड़ा है, जिसमें SP ने जानबूझकर एक आदेश का पालन नहीं किया था। इस पर न्याय परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माना लगाने का फैसला लिया। दूसरी तरफ, मामले में कई महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिससे पीड़ित को न्याय मिलने में देरी हो रही थी। फैसले के तहत SP अरविंद प्रताप सिंह को 30 सितंबर तक समय दिया गया है ताकि वह 10 हजार रुपये की राशि पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष में जमा कराएं। इसके अलावा, जिला अधिकारी (DM) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि SP के खाते से 10 हजार रुपये की राशि 19 अक्टूबर तक सेवा प्राधिकरण में जमा हो जाए।

DM को भी मिला निर्देश

इस मामले में न्याय परिषद की ओर से कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी, लेकिन अब यह फैसला सुनाया गया है। जुर्माना लगाने के साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि पीड़ित को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। महीनों से रुके इस मामले में अब एक ठोस कदम उठाया गया है, जिससे न्याय की प्रक्रिया को गति मिलेगी। SP पर लगाए गए जुर्माने का पालन सुनिश्चित करने के लिए DM को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है।

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