इंडिया न्यूज, पटना ।
Lalu Yadav Go To High Court For Bail : डोरंडा कोषागार में हुए चारा घोटाला के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अधिक उम्र और अस्वस्थता का हवाला देकर कम सजा देने की लालू की गुहार को कोर्ट ने नहीं माना। ऐसे में अब लालू सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही जेल से बाहर आने के लिए जमानत की अपील भी दाखिल करेंगे।
इस प्रक्रिया में करीब एक से डेढ़ महीने तक का समय लगेगा। जमानत की अपील पर सुनवाई अगले महीने शुरू हो सकेगी। हालांकि, जमानत तभी मिलेगी, जब लालू ने चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में मिली सजाओं को जोड़कर इस मामले में भी आधी सजा जेल में काट ली होगी। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागर का मामला साल 1990-92 के बीच चाईबासा ट्रेजरी से अफसरों और नेताओं द्वारा 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। इसमें 1996 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लालू यादव समेत 99 लोगों को अदालत ने सजा सुनाई है।
चारा घोटाला के पांच मामलों में दोषी हैं लालू
लालू प्रसाद यादव झारखंड में चारा घोटाला के सभी पांच मामलों में दोषी पाए गए है। उन्होंने अब तक साढ़े तीन साल जेल में गुजार चुके हैं और इसी आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में उन्हें अधिकतम सात साल की सजा मिली है। इसमें जमानत की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी कि लालू इस मामले में कितने दिनों तक जेल में रहे हैं? जब लालू के वकीलों ने उनके जेल में साढ़े तीन साल तक रहने का दस्तावेज पेश किया, तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में भी ऐसा ही होना तय माना जा रहा है। चारा घोटाला के मामलों में हाईकोर्ट ने अभी तक निचली अदालत से सजा की आधी अवधि जेल में रहने के बाद ही जमानत दी है।
28 फरवरी के बाद ही हाईकोर्ट में हो सकेगी सुनवाई
लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने बताया कि सीबीआई कोर्ट के आदेश की कापी मिलने के बाद ही जमानत के लिए अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड 28 फरवरी तक आएगा। इसके बाद जमानत पर सुनवाई हो सकेगी। इस पूरी प्रक्रिया में डेढ़ माह लगने का संभावना है। ऐसे में इतने दिनों तक उन्हें जेल में ही रहने की संभावना है। Lalu Yadav Go To High Court For Bail
Connect With Us : Twitter Facebook