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Order To Take Cognizance Of Cbi Chargesheet Against Lalu Yadav Deferred Big Decision To Come On February 17
लालू यादव के खिलाफ CBI चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टला, 17 फरवरी को आएगा बड़ा फैसला
India News (इंडिया न्यूज),Land For Jobs Case: पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेने का फैसला 17 फरवरी तक टाल दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की विशेष अदालत में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई, […]
India News (इंडिया न्यूज),Land For Jobs Case: पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लेने का फैसला 17 फरवरी तक टाल दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की विशेष अदालत में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने CBI से कुछ और स्पष्टीकरण मांगे।
स्पष्ट करने को कहा था
दरअसल, CBI ने 30 जनवरी को अदालत को बताया था कि उसने इस मामले में अभियोजन की मंजूरी प्राप्त कर ली है। इसमें आर. के. महाजन सहित अन्य सभी आरोपी शामिल हैं, जो कि 1 सरकारी अधिकारी थे। इसके बाद अदालत ने CBI से चार्जशीट में उल्लिखित आरोपों की समानता और भिन्नता को स्पष्ट करने को कहा था।
ट्रांसफर कराई गई थीं
आपको बता दें कि जानकारी के मुताबित, CBI ने 26 नवंबर 2023 को अदालत में इस मामले में 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रस्तुत की थी। हालांकि, उस समय आर. के. महाजन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी अभी लंबित थी। CBI का बड़ा आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004 से 2009 के बीच रेलवे में ग्रुप-डी की भर्तियों में घोटाला किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, रेलवे में नौकरी देने के बदले उम्मीदवारों से जमीन की रिश्वत ली गई। ये जमीनें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों या उनके करीबियों के नाम पर गिफ्ट या ट्रांसफर कराई गई थीं।