India News Bihar (इंडिया न्यूज),Pappu Yadav: यूपी की एक अदालत ने मंगलवार को बिहार की पूर्णिया सीट से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव के गैरहाजिर रहने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश/एमपी-एमएलए जज शक्ति सिंह ने पप्पू समेत 11 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख 4 नवंबर तय की गई है।
आरोप है कि 8 नवंबर 1993 को सुबह 10:30 बजे तत्कालीन विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुहम्मदाबाद में विपक्षी दलों की सभाओं में व्यवधान डालने के लिए उजियार घाट आ रहे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में असामाजिक तत्व भी मौजूद थे। सूचना मिलने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष बीएन सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पप्पू यादव और उमेश पासवान को रोक लिया। उनकी रिपोर्ट पर दोनों तत्कालीन विधायकों समेत 11 लोगों के खिलाफ चुनाव और शांति व्यवस्था भंग करने का केस दर्ज किया गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 31 जुलाई 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने 6 सितंबर 2023 को जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने मामले को एमपी/एमएलए कोर्ट में भेज दिया। मंगलवार को सुनवाई में पेश न होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/एमपी एमएलए जज शक्ति सिंह ने सांसद पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
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