India News Bihar (इंडिया न्यूज), Pashupati Paras: बिहार सरकार द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी के कार्यालय को खाली करने के आदेश के बाद, पार्टी ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया। बात दें कि, उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पशुपति पारस को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पार्टी को 15 दिन की और मोहलत दी जाए, जिससे वे अपने कार्यालय को खाली करने के लिए तैयारी कर सकें।

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हाई कोर्ट ने लगाया ‘स्टे’

पशुपति पारस की पार्टी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मोहित कुमार ने लंबी बहस के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि पार्टी को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और किसी भी तरह की जल्दबाजी न की जाए। इसके अलावा, इस निर्णय के बाद, उच्च न्यायालय ने पार्टी के कार्यालय को खाली करने के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। अब पार्टी को अपने कार्यालय को खाली करने के लिए 15 दिन का समय और मिल गया है।

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इसके अलावा, पार्टी ने अन्य कार्यालयों के लिए भी मांग की है, जिसे कोर्ट ने सुनने का आश्वासन दिया है। साथ ही, पशुपति पारस की पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि वे सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करेंगे और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इस फैसले से पार्टी में राहत की लहर है और वे अब आगे की योजना बनाने में जुट गए हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच, यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

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