इंडिया न्यूज, पटना:
Patna Serial Bomb Blast Case: 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली से पहले गांधी मैदान और जंक्शन पर हुए बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआइए की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। इस वारदात में एनआइए की विशेष अदालत ने चार आतंकियों को फांसी और दो को उम्रकैद की सजा सुनाई है और दो दोषियों को 10, एक को 7 वर्ष की सजा दी है।
इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजीबुल्लाह अंसारी को फांसी दी गई है। इन बम ब्लास्ट (Patna Serial Bomb Blast Case) में छह लोगों ने अपनी जान गवाई थी और करीब 85 लोग घायल हो गए थे। जेल में बंद दस अभियुक्तों को पिछले महीने की 27 तारीख को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नौ को मामले में दोषी और एक को बरी कर दिया गया था।
एनआइए की स्पेशल कोर्ट ने मामले में उमेर सिद्दीकी, अहमद हुसैन, अजहरुद्दीन कुरैशी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह अंसारी, फिरोज अहमद और नुमान अंसारी को आइपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं, एक्सप्लोसिव एक्ट की विभिन्न धारा, यूए (पी) एक्ट और रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले में एक अभियुक्त नाबालिग था, जिसे पहले ही तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
जांच के दौरान एनआइए को पता चला कि आतंकियों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के मिजार्पुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़ा था, रायपुर में दो आतंकियों की मुलाकात हुई थी। 2014 में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद अबतक 187 लोगों की कोर्ट में गवाही कराई जा चुकी है।
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