India News (इंडिया न्यूज), Scrapping Policy: बिहार में अब 15 साल पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने बिना री-रजिस्ट्रेशन के चल रही पुरानी गाड़ियों को जब्त करने और जुर्माना वसूलने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश जारी किया है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उठाया गया है।
सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दिए निर्देश
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों का परिचालन अब पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और संबंधित चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों के पुनर्निबंधन (री-रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया पूरी न करने पर इन वाहनों के संचालन को अवैध करार दिया है।
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परिवहन सचिव ने बताया कि पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण करती हैं और सुरक्षा मानकों पर भी खरी नहीं उतरतीं। ये सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं, इसलिए इन गाड़ियों को सड़कों से हटाना जरूरी है। विभाग इस अभियान के तहत सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षकों द्वारा कड़ी निगरानी रखेगा।
15 साल पुराने वाहनों का होगा स्क्रैपिंग
इसके अलावा, राज्य सरकार ने 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों का पुनर्निबंधन भी बंद कर दिया है। इन वाहनों को अब स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा। स्क्रैपिंग नीति के तहत, पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट दी जाएगी और लंबित कर पर भी राहत मिलेगी। इस अभियान से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।