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National Pension System: पुरानी और नई पेंशन स्कीम में क्या है अंतर, क्या है इसके फायदे और नुकसान

Divya Gautam • LAST UPDATED : March 25, 2023, 12:47 pm IST

National Pension System: केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच बीच लंबे समय से इसको लेकर खींचातान देखने मिल रहा था। नई और पुरानी पेंशन स्कीम में कुछ अंतर है। केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है। देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और नई पेंशन स्कीम (NPS) के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार इसे लागू करने के पक्ष में अभी तक नजर नहीं आई है। लेकिन अब सरकार ने नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है तो ऐसे में आइए जानते है कि नई और पुरानी पेंशन स्कीम अंतर क्या है।

  • क्या है नई पेंशन स्कीम?

  • शेयर मार्केट पर आधारित है NPS

क्या है नई पेंशन स्कीम?

देश में नई पेंशन स्कीम एक जनवरी 2004 से लागू है पुरानी और नई पेंशन स्कीम में बहुत अंतर है। दोनों के कुछ फायदे और नुकसान हैं, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत राशि का भुगतार सरकार करती है। वहीं, पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं है।

OPS के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है। क्योंकि पुरानी स्‍कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है। नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है।

शेयर मार्केट पर आधारित है NPS

NPS (National Pension System) में कर्मचारियों की सैलरी से 10 फीसदी की कटौती की जाती है, नई पेंशन स्कीम में GPF (Public Grievances and Pensions) की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। अगर नई पेंशन स्कीम की बात बात करें, तो इसमें रिटर्न बेहतर रहा, तो प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और पेंशन (Pension) की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छी राशि मिल सकती है। क्योकिं ये शेयर मार्केट पर आधारित स्कीम है इसलिए कम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है।

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