India News (इंडिया न्यूज), Sanjauli Masjid Update: शिमला की संजौली मस्जिद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। शनिवार को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मुख्य याचिका पर सुनाई की, क्योंकि शनिवार को वक्फ बोर्ड अदालत में जमीन के मालिकाना रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए थे।
15 मार्च को होगी अगली सुनवाई
इसी को लेकर वक्फ बोर्ड के वकील ने कोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रिवेन्यू करेक्शन के लिए अधिकारियों से आग्रह किया गया है। इसलिए अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। खबरों की मानें तो 5 अक्टूबर को अदालत ने मस्जिद के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए थे।
इसी को लेकर नगर निगम आयुक्त की अदालत में अवैध निर्माण गिराने को लेकर सुनवाई हुई थी। मस्जिद कमेटी ने करीब 50 फीसदी अवैध निर्माण को गिराने की बात कही है। कोर्ट ने 15 मार्च तक मस्जिद में अवैध निर्माण गिराकर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
अवैध रूप से हुआ मस्जिद का निर्माण
आपको बता दें कि संजौली में रहने वाले लोगों ने 2010 में नगर निगम को शिकायत दी गई थी कि यहां अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त की अदालत को मस्जिद के नीचे दो मंजिलों पर निर्णय देने के लिए 20 दिसंबर तक का समय तय किया था और मस्जिद की तीन मंजिलों को तोड़ने के आदेश पहले ही जारी हो चुका है।
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