Budget 2024: Nirmala Sitharaman बजट में कर सकती हैं ये 6 ऐलान, जानें किन्हें मिलेगा फायदा?

India News (इंडिया न्यूज), Nirmala Sitharaman To Present Budget 2024: भारत की वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण आज 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करेंगी। ये पीएम मोदी (PM Modi) की सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इसके साथ ही आज सीतारमण अपना सातवां बजट पेश करते हुए सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी स्थापित करेंगी और पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री के ऐलान को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानें निर्मला सीतारमण आज कौन से 6 बड़े ऐलान कर सकती हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण आज के बजट में आम लोगों का खास ख्याल रखेंगी। उनके बजट में सैलरी क्लास, किसानों और नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी हो सकती है। जिसकी वजह से जनता को बढ़ती हुई महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है।

इनकम टैक्स

वित्त वर्ष 2020 के बजट नई टैक्स रिजीम लागू की थी और पुरानी टैक्स रिजीम को आखिरी बार 2014-15 में अपडेट किया गया था। 2024 के बजट में इनकम टैक्स छूट की न्यूनतम सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जो कि 5 लाख रुपए तक हो सकती है।

FM Nirmala Sitharaman Profile: कांग्रेसी ससुराल, JNU में हुआ प्यार; मिलिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फिर एक बार

निवेश या इंश्योरेंस में छूट

पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को निवेश या इंश्योरेंस के जरिए सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है, जो इस बार बढ़ा तर 2 लाख रुपए हो सकती है।

हेल्थ इंश्योरेंस

बजट में देश के नागरिकों की सेहत को ख्याल रखते हुए धारा 80D में बदलाव करते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम की सीमा 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की जा सकती है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपए तक हो सकती है।

Budget 2024: इस रंग की साड़ी में बजट पेश करने पंहुची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानें क्या है खासियत

होम लोन

फिलहाल होम लोन में 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर आप टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन

कर दाताओं के दोनों टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपए है। दावा किया जा रहा है कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए और पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 70,000 रुपए कर सकती है।

कैपिटल गेन टैक्स

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग उठी थी लेकिन इस पर वित्त मंत्री का क्या ऐलान होगा, ये देखना होगा।

Utkarsha Srivastava

Recent Posts

पहली ही मुलाकात में नार्वे की राजकुमारी के बेटे ने 20 साल की लड़की से किया रेप, फिर जो हुआ…सुनकर कानों पर नहीं होगा भरोसा

Norway Princess Son Arrest: नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के सबसे बड़े बेटे बोर्ग होइबी…

8 minutes ago

हॉकी के बाद बिहार को इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मिली मेजबानी, खेल मंत्री मांडविया ने दी जानकारी

India News Bihar (इंडिया न्यूज)Khelo India Games: बिहार ने पिछले कुछ सालों में खेलों की…

20 minutes ago

‘अधिकारी UP से कमाकर राजस्थान में …’, अखिलेश यादव का जयपुर में बड़ा बयान; CM योगी के लिए कही ये बात

India News RJ (इंडिया न्यूज),Akhilesh Yadav in Jaipur: यूपी में उपचुनाव के लिए मतदान खत्म…

43 minutes ago

MP में बढ़ी ठिठुरन, भोपाल में 10.2 डिग्री तक लुढ़का पारा, शहरों में छाया घना कोहरा

India News MP (इंडिया न्यूज़), Bhopal: कश्मीर में हो रही बर्फबारी से MP में ठिठुरन…

1 hour ago