India News (इंडिया न्यूज), Budget 2024: देश में आम चुनावों के बाद लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनने के बाद आज (23 जुलाई) पहली बार आम बजट पेश किया गया। पूरे देश की निगाहें इस बजट और इसमें होने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई हुई थी। उनमें टैक्स पेयर्स भी थे। आपको बता दें कि बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। नए टैक्स रिजीम पर नजर डालें तो कुछ खास आय वाले लोगों को कई टैक्स नहीं दोना होगा। नए टैक्स रिजीम में कितना बदलाव हुआ है चलिए एक नजर डाल लेते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2024 भाषण में नई आयकर व्यवस्था में बदलावों की घोषणा की। इन बदलावों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए आयकर स्लैब और मानक कटौती में बढ़ोतरी शामिल है। मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। साथ ही 5% कर दर के लिए कर स्लैब की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया। कर दरों में वृद्धि के साथ पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को पूरी तरह से नया रूप दिया गया।
-सबसे पहले नई टैक्स रिजीम में जिनकी सैलरी 0-3 लाख है उन्हे राहत है कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
-लेकिन अगर आपकी आय 3 से 7 लाख रुपए की है तो आपको 5 परसेंट टैक्स देना होगा।
-7 से 10 लाख रुपए की आय वालों तो 10 परसेंट टैक्स पे करना होगा।
-जिनकी 10 से 12 लाख रुपए की आय हैं उन्हें 15 परसेंट टैक्स जमा करना होगा।
-12 से 15 लाख रुपए की आय अगर आपकी है तो आपको 20 परसेंट टैक्स देना होगा।
-वहीं 15 लाख रुपए से अधिक आय पर सबसे ज्यादा 30% टैक्स जमा करना होगा।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि वेतन भोगी कर्मचारी को को थोड़ी सी राहत मिलते हुए दिखाई दिए। जिसमें नए टैक्स रिलीम के तहत से 17500 का लाभ मिला है। वहीं नई व्यवस्था में मानक कटौती 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार की गई। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 25 हजार हो गया है।
Budget 2024: 300 यूनिट फ्री बिजली, 20 लाख का मुद्रा लोन, जानें निर्मला सीतारमण के बजट की खास बातें
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