इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
वायरलेस जैमर (Wireless Jammer) की बिक्री करने या ये उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के नियमों एवं कानूनों का पालन जरूरी होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से इन नियमों का पालन होते नहीं दिख रहा है।
इसी कारण अब उपभोक्ता संरक्षण नियामक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सामान्य उपभोग के लिए वायरलेस जैमर की गैरकानूनी बिक्री करने या ये उपकरण उपलब्ध करवाने के खिलाफ ई-वाणिज्य कंपनियों को परामर्श जारी किया है। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दी है।
CCPA ने अपने परामर्श में कहा कि सीसीपीए के संज्ञान में आया है कि आधिकारिक दूरसंचार और वायरलैस नेटवर्क में व्यवधान डालने की क्षमता रखने वाले वायरलेस जैमर को ई-कॉमर्स मंचों द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
सामान्य उपयोग के लिए इनकी बिक्री या इस्तेमाल गैरकानूनी है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भी 26 अप्रैल को सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को किसी भी तरह के मोबाइल जैमर की खरीद एवं बिक्री के खिलाफ सरकार के नियमों एवं कानूनों का पालन करने को कहा था।
इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने आनलाइन मंचों पर वायरलेस जैमर गैरकानूरी तरीके से उपलब्ध करवाने और उनकी बिक्री के खिलाफ 21 जनवरी 2022 को परामर्श जारी किया था।
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