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सभी पेट्रोल पंप यूएसओ के दायरे में, जानिए किस पर कितना पड़ेगा असर

इंडिया न्यूज, Delhi News (Petrol Pumps Under USO):
प्राइवेट पेट्रोल पंप संचालकों, चाहे वे दूरदराज गांव में हो या कही भी, को अब तेल की बिक्री करनी ही होगी। सरकार की ओर से तेल विपणन कंपनियों के दूर-दराज के इलाकों में चल रहे डीजल पेट्रोल पंप के लिए सेवा संबंधी सार्वत्रिक सेवा दायित्व (यूएसओ) लागू किए गए हैं।

इसके मुताबिक चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही लेकिन पेट्रोल पंप रोज खोलना अनिवार्य है। दरअसल, घाटे से बचने के लिए प्राइवेट पेट्रोल पंप अपने आपरेशन में कमी कर देते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन (यूएसओ) का दायरा बढ़ा दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूएसओ के दायरे में सभी पेट्रोल पंपों को शामिल कर दिया गया है।

मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन दूर-दराज के क्षेत्रों के रिटेल आउटलेट (आरओ) के लिए अधिकृत संस्थाएं सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूनिवर्सल सर्विस आब्लिगेशन-यूएसओ) के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सेवा प्रदान करें।

यूएसओ में, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्राहकों को उचित मूल्य पर इंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना निर्दिष्ट कार्य घंटों और निर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा के दौरान एमएस और एचएसडी की आपूर्ति बनाए रखना, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट एमएस और एचएसडी के न्यूनतम इन्वेंट्री स्तर को बनाए रखना, किसी भी व्यक्ति को मांग पर उचित समय के भीतर और गैर-भेदभावपूर्ण ढंग से सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

दरअसल, मांग में आए उछाल के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में सरकारी तेल कंपनियों के कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो गया। वहीं सरकारी तेल कंपनियों पर कम भाव में मिल रहे तेल से निजी तेल रिटेलर्स होड़ नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने कामकाज में कमी कर दी।

तेल बेचना अनिवार्य वरना रद्द होगा लाइसेंस

यूएसओ के दायरे में पेट्रोल पंपों को शामिल करने के बाद तेल की बिक्री अनिवार्य होगी। यानि कि जिस भी कंपनी को पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस मिला है, उसे अपने सभी रिटेल काउंटर पर तेल की बिक्री अनिवार्य होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है।

जानना जरूरी है कि सरकार ने वाहन ईंधन के खुदरा कारोबार में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आठ दिसंबर 2019 को एक संकल्प जारी कर वाहन ईंधन की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के मानदंडों में ढील दी थी ताकि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी दूर-दराज के क्षेत्रों में आरओ स्थापित करें।

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