Johnson & Johnson: अमेरिका में बेबी पाउडर से कैंसर होने के आरोप में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी हजारों करोड़ रुपये के जुर्माने चुका रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को भारत में पाउडर बनाने की अनुमति दे दी है। लेकिन बेबी पाउडर को बेचने पर लगी रोक अभी भी जारी रखी है।
आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर की पीएच वैल्यू कोलकाता की सरकारी प्रयोगशाला की जांच में सुरक्षित सीमा से ज्यादा मिली थी। सितंबर में महाराष्ट्र सरकार ने इस पर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का लाइसेंस रद्द कर उत्पादन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ दायर कंपनी की याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
नए सैंपलों की जांच के मिले आदेश
जस्टिस एसजी दिगे और जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि “सरकार के आदेश के तहत कंपनी पाउडर का वितरण व विक्रय नहीं करेगी। अगर उत्पादन करना चाहती है, तो करे, लेकिन अपने जोखिम पर।” एफडीए को भी हाईकोर्ट ने 3 दिन में कंपनी की मुलुंड स्थित फैक्ट्री से नए सैंपल लेकर आने को बोला है। इनकी एक गैर-सरकारी और दो सरकारी प्रयोगशाला और इंटरटेक प्रयोगशाला शामिल है। तीनों को रिपोर्ट सैंपल मिलने के 7 दिन के अंदर देनी होगी।
कंपनी को हर रोज हो रहा 2.5 करोड़ का नुकसान
हाईकोर्ट में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के वकील ने कहा कि मुलुंड फैक्ट्री 57 साल से चल रही है। कंपनी को इसका लाइसेंस रद्द होने पर हर रोज 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है।