इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :
ITR Filing : जैसा की आप जानते है 2021 को खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता है। और यह जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 31 दिसंबर तक आपको कई जरूरी काम भी निपटाने हैं। इन कामों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना और PF खाते से नॉमिनी को जोड़ने बहुत जरूरी हैं। आपको यह 6 काम 31 दिसंबर से पहले निपटा लेने चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल साइट पर लगातार यह जानकारी दी जा रही है।
IT विभाग ने ट्वीट में कहा कि “साल का अंत आ गया है, इसलिए AY 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की तारीख तय है। अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करें! ITR अभी फाइल करें! AY 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर, 2021 है।”
आपको यह जान न बहुत जरूरी है कि, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। यदि आप निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करते तो आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा नोटिस आने का डर भी रहता है। इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सबसे पहला जरूरी काम है।
EPFO ने सभी PF अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की गई है। ऐसा न करने पर आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है। यदि आप ऐसा करते है तो यह नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है। यह काम आप EPFO की साइट पर जाकर ही करा सकते है।
अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 31 दिसंबर तक उसकी KYC करनी होगी अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
वह लोग जिनकी कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है।
Bank of Baroda ने फेस्टिवल सीजन में होम लोन ब्याज दर 6.50% तक घटा दिया है। नई ब्याज दर का फायदा नए लोन के अलावा दूसरे बैंक से ट्रांसफर होकर आए होम लोन पर भी मिलेगा। ऐसे में अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो 31 दिसंबर तक अप्लाई करने पर इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं।
यदि आप सरकारी कर्मचारी है और रिटायर्ड है तो हर साल आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। यह काम भी आपको 31 दिसंबर से पहले करवाना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपकी जनवरी 2022 की पेंशन बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। (ITR Filing)
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