इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

How Children can Invest in Mutual Funds म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इस समय में काफी आसान हो गया है। बच्चे की पढ़ाई से लेकर शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग और विदेश टूर हर तरह की जरूरतों के लिए म्यूचअल फंड स्कीम्स मौजूद हैं। इनमें निवेशक अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के मुताबिक इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं यदि आप समझदारी से इसमें इन्वेस्ट करते है तो Mutual funds सेविंग्स का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता हैं।

सिर्फ बड़े लोग ही नहीं बल्कि अब बच्चे भी म्यूच्यूअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बच्चो को म्यूच्यूअल फंड के बारे में समझाना सिर्फ सेविंग का एक ज़रिया नहीं बल्कि उनमे मनी मैनेजमेंट की आदत डालने का भी एक अच्छा जरिया हो सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स।

Mutual Funds

Mutual funds में 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट को मैनेज करने के लिए अपने माता-पिता की मदद लेनी आवश्यक होगी। इस इन्वेस्टमेंट को बच्चे के नाम पर ही किया जायेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन पर सिग्नेचर माता-पिता के ही होते हैं।

लेकिन जो बच्चों के अधिकार होंगे वह उससे कोई नहीं ले सकता माता-पिता भी नहीं। बच्चे जी उम्र कब तक 18 साल की न हो जाये तब तक यह प्रोसेस चलता है। और बच्चे की केटेगरी तब dividend और इनकम पर लगने वाले tax का भुगतान माता-पिता को ही करना होता है। (How to Invest in Mutual Funds)

These documents will be needed

Mutual Funds Tips in Hindi

  • बच्चे और पेरेंट्स के रिश्ते का प्रमाण।
  • Minor का birth certificate।
  • पेरेंट्स को kyc करवाना है जरूरी।
  • बच्चे के एडल्ट हो जाने पर उसके नाम पर सारा kyc किया जाएगा।

What to do after 18 years and what are the plans

आपको बच्चे की 18 से ज्यादा उम्र हो जाने पर केवल उनका स्टेटस एडल्ट में बदलना होगा, जिसकी जानकारी फंड हाउस को देनी होगी। बच्चों के लिए खासतौर पर “Hybrid” या ‘Child Care Plan’ या ‘Children’s Gift Fund’ के रूप में योजनाएं मौजूद हैं इसके अलावा माइनर या एडल्ट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

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