Income Tax Return Filling: हर साल आयकर विभाग द्वारा तय समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल (ITR Filling) करना होता है। हालांकि, तारीख मिस हो जाने पर करदाताओं को आईटीआर फाइल करने के लिए अन्य मौके भी मिलते हैं। बता दें कि एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख 31 जुलाई थी। अगर किसी कारण से आप आयकर दाखिल करने में चूक गए हैं तो आपको चिंता करने की जरुरत नहीं है। आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए अभी भी समय है। जी हां, आप 31 दिसंबर, 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पेनाल्टी यानी जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें कि भारत सरकार ने इस साल आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीखों को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि, पेनाल्टी भरकर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के तहत करदाता को आईटीआर में देरी के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ता है।
जानकारी के अनुसार, विलंबित ITR दाखिल करने की प्रक्रिया सामान्य ITR दाखिल करने के समान ही है। हालाँकि, बिलेटेड ITR दाखिल करने से पहले फाइलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसका पेमेंट एनएसडीएल वेबसाइट पर ऑनलाइन चालान संख्या 280 का उपयोग करके या बैंक में जाकर किया जा सकता है। वहीं, कानून के अनुसार देरी से आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्तियों पर 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा, जिनकी कुल आय रुपये 5 लाख से अधिक है। वहीं, 5 लाख से कम आय वालों के लिए ये चार्ज 1 हजार रुपये होगा।
इसके अलावा, जो लोग इस तारीख को भी मिस कर देते हैं, वो तब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आईटी विभाग टैक्स नोटिस नहीं भेजता है। 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने वालों को आईटी विभाग का नोटिस मिलने के बाद दोगुना जुर्माना यानी 10,000 रुपये तक भरना पड़ सकता है। उन्हें 6 महीने से 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है।
वहीं, लेट फीस के अलावा टैक्सपेयर्स को टैक्स के लेट पेमेंट पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। वैसे पेनाल्टी और सजा जैसी झंझटों से बचने के लिए जरूरी है कि समय सीमा से पहले अपना ITR फाइल कर दें।
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