इंडिया न्यूज, Indian Overseas Bank News:
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलन करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 57.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सार्वजानिक क्षेत्र के इस बैंक पर कार्रवाई कुछ मानदंडों तथा धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का अनुपालन नहीं करने पर की गई है।

केंद्रीय बैंक ने बताया कि मार्च 2020 के आखिर में अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण और रिपोर्टों की जांच के आधार पर यह जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक आईओबी पता लगाने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर, एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी देने में विफल रहा था। अत: यह जुर्माना कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोटिंग पर आरबीआई द्वारा जारी निदेर्शों से संबंधित था।

ग्राहकों के साथ किए किसी ट्रांजैक्शन से कोई जुड़ाव नहीं

केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इस कार्रवाई का बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या करार की वैलिडिटी से कोई जुड़ाव नहीं है। इस कार्रवाई से पहले आरबीआई ने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में सुपरवाइजरी वैल्युएशन के लिए एक निरीक्षण किया था। इसमें रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और संबंधित अन्य इश्यू भी शामिल थे।

आरबीआई के निर्देशों का नहीं किया पालन

जानकारी के मुताबिक निरीक्षण से पता चला कि आरबीआई द्वारा जारी निदेर्शों का अनुपालन नहीं किया गया था। बैंक एटीएम कार्ड क्लोनिंग/स्किमिंग से संबंधित धोखाधड़ी के कुछ उदाहरणों की रिपोर्ट नहीं कर पाया है। बैंक ने CRILC में 5 करोड़ और उससे ज्यादा के कुल एक्सपोजर वाले कुछ उधारकर्ताओं पर क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट नहीं की।

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