इंडिया न्यूज, Delhi News (ITR Calculation): इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। वैसे तो हर बार आईटीआर भरने की डेडलाइन में बदलाव होता है लेकिन आप इस उम्मीद में न बैठे। यदि इस बार आईटीआर भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ती है तो आपको जुमार्ना भरना पड़ सकता है। इसलिए 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर फाइल कर दें।
आईटीआर भरते समय कई बातों का जानना जरूरी होता है। जैसे टैक्सेबल इनकम कैसे पता करें। बता दें कि 5 लाख तक की इनकम वालों के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो भी आपको 1 रुपये टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि टैक्स भरना अच्छा होता है। लेकिन 10 लाख तक सालाना पैकेज लेने वाले क्या करें जिससे उन्हें एक रुपया भी टैक्स भरने की नौबत न आएं।
यदि आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है। सबसे पहले सरकार से मिलने वाले 50 हजार को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर घटाएं तो आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये हो जाती है। 10.5 लाख के वेतन पर टैक्स जीरो बनाने के लिए आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का दावा कर सकते हैं।
इसमें आप बच्चों की ट्यूशन फीस, पीपीएफ, एलआईसी, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड (ईएलएसएस), होम लोन के मूलधन आदि का क्लेम कर सकते हैं। इस तरह यहां आपकी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख रुपये है। अब आपको 80CCD(1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा। इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी घटकर 8 लाख रुपये रह गई है।
अब इनकम टैक्स की धारा 24-बी के तहत आप 2 लाख रुपये के होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट के लिए दावा कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो अब आपकी कर योग्य आय घटकर 6 लाख रुपये रह गई है। आयकर की धारा 80-डी के तहत, आप अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिए 25 हजार रुपए के चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का दावा भी कर सकते हैं।
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 50 हजार का दावा कर सकते हैं। 75 हजार के कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का दावा करने के बाद आपकी कर योग्य आय घटकर 5.25 लाख हो गई है। अपनी आय को शून्य टैक्स तक यानि कि 5 लाख तक लाने के लिए आपको किसी भी ट्रस्ट या फाउंडेशन को 25 हजार रुपये का दान देना होगा। आप इसे आयकर की धारा 80-जी के तहत दावा कर सकते हैं। 25 हजार दान करने पर आपकी कर योग्य आय घटकर 5 लाख रुपए रह गई।
इन सबके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये तक पहुंच गई है। 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आपका टैक्स 12,500 रुपये हो जाता है। इस पर सरकार की ओर से छूट दी गई है। ऐसे में आपको टैक्स नहीं देना होगा।
ये भी पढ़ें : आईटी शेयरों से बढ़ा दबाव, सेंसेक्स 87 अंक लुढ़ककर 54395 पर बंद
ये भी पढ़े : टीसीएस के शेयरों में 5 फीसदी की गिरावट, जानिए वजह
ये भी पढ़ें : केवाईसी नियमों का पालन नहीं कर रहे ये बैंक, आरबीआई ने ठोका जुर्माना
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
India News (इंडिया न्यूज), Nalanda News: बिहार के नालंदा जिले के बिहारशरीफ प्रखंड के गुलनी…
India News (इंडिया न्यूज), MP Bypoll Results 2024: मध्य प्रदेश में 13 नवंबर 2024 को…
India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan Weather: प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। दिन…
Muslim Marriage: देश में शादियों का बहुत खास माहौल होता है। जिसमें कई रश्म और…
India News (इंडिया न्यूज), CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में आज मौसम का मिजाज थोड़ा अलग…
India News (इंडिया न्यूज़),UP By-Election Results 2024 Live: उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुल 9…