इंडिया न्यूज, मुम्बई:
कर्ज में डूबी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज (Jet Airways) को मुंबई के मैक स्टार मार्केटिंग परिसर में स्थित अपना कार्यालय खाली करना होगा। यह आदेश राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिए हैं। एनसीएलएटी की 3 सदस्यीय पीठ ने 6 मई को यह आदेश पारित किए जिसमें कहा गया है कि एयरलाइन जिस समय कर्ज समाधान प्रक्रिया से गुजर रही थी, उस समय का कोई भी मासिक शुल्क मैक स्टार मार्केटिंग को नहीं दिया जाएगा।
भारी कर्ज में आने के बाद जेट एयरवेज को अप्रैल, 2019 में अपना परिचालन बंद करना पड़ा था। इसी साल 2019 के जून में जेट एयरवेज के खिलाफ दिवाला कार्यवाही भी शुरू कर दी गई थी। इसके बाद मैक स्टार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ के आदेश के खिलाफ अपील की थी।
इसमें कहा गया कि NCLT ने परिसर में जेट एयरवेज (Jet Airways) के बने रहने को दोषपूर्ण ढंग से सही ठहराया था। इसके बाद एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज को परिसर में मौजूद अपना कार्यालय 15 दिनों के भीतर खाली करने को कहा। हालांकि इसी के साथ कर्ज समाधान अवधि के दौरान मासिक शुल्क की देनदारी से राहत भी दी है।
यह भी पढ़ें: खाद्य तेलों के आयात पर क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
यह भी पढ़ें: शुरूआती बढ़त के बाद फिर लाल निशान में शेयर बाजार, Sensex 270 अंक लुढ़का
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
यह भी पढ़ें : आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें
India News (इंडिया न्यूज),Delhi: यमुना पर लोहे के पुराने पुल के बराबर में निर्माणाधीन नए…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi: राजधानी दिल्ली के जल निकायों का प्रदूषण से दम घुट रहा…
Today Rashifal of 23 December 2024: 23 दिसंबर का दिन राशियों के लिए मिला-जुला रहेगा।
India News (इंडिया न्यूज),Bihar: पूर्णिया में आपसी लड़ाई के दौरान शराब के नशे में पिकअप…
India News (इंडिया न्यूज),Delhi: गणतंत्र दिवस परेड में राजधानी दिल्ली की झांकी शामिल न होने…
India News (इंडिया न्यूज),UP News: चमनगंज क्षेत्र के तकिया पार्क के पास स्थित 1 मंदिर…