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जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, राज्यों को झटका, जानिए गेमिंग, कसिनो पर क्या हुआ फैसला

इंडिया न्यूज, 47th GST Council Meeting : चंडीगढ़ में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय 47 वीं बैठक खत्म हो गई है। यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई हुई। बैठक में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल रहे। बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजा के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी लेकिन इस पर अभी बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया है।

बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कुछ राज्यों ने कहा है कि वे कुछ समय के लिए मुआवजे को जारी रखना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक पुडुचेरी के वित्त मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि सभी राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बारे में अंतिम निर्णय अगस्त में काउंसिल की होने वाली बैठक में किया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स में छूट और वापसी में सुधार पर जीओएम की सिफारिशों को लिया गया है। इसके अलावा आनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर सर्वाधिक 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने जैसे मुद्दों पर भी मंथन हुआ।

30 जून को जीएसटी मुआवजे की समय सीमा समाप्त

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उस दौरान राज्यों को जून 2022 तक होने वाले राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। 30 जून को यह समयसीमा समाप्त हो रही है। इस कारण कई सारे राज्य इस मुआवजे को आगे भी जारी रखने की मांग कर रहे हैं।

आनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी

जीएसटी काउंसिल ने कसीनो, आनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ के लिए प्रस्तावित नई टैक्स व्यवस्था के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व में एक पैनल तैयार करने को कहा है। ये पैनल मंत्रिस्तरीय होगा जोकि 15 दिन में आवश्यक नियमों को अंतिम रूप देगा।

जीएसटी काउंसिल सैद्धांतिक रूप से समिति की सिफारिशों से सहमत है लेकिन कुछ नियमों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। जिसके लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया है। जानना जरूरी है कि समिति ने घुड़दौड़, आनलाइन गेमिंग और कसीनो पर अभी 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। जबकि इन पर एक समान 28% जीएसटी दर की सिफारिश की गई थी।

इन उत्पादों पर लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी

बता दें कि अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी लगेगा। डिब्बा बंद मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। साथ ही चेक जारी करने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने पर शुल्क पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिये जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

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