India News (इंडिया न्यूज), New Tax Slab: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब अगर आप सालाना 12 लाख रुपये कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस ऐलान के बाद अब लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या 15 लाख रुपये सैलरी वाले लोग सिर्फ 3 लाख पर टैक्स देंगे या पूरे 15 लाख पर। आइए आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं।
नए टैक्स स्लैब में क्या है?
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 12.75 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को एक भी रुपये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वेतनभोगी करदाताओं को 12 से 16 लाख रुपये की सालाना आय पर 15 फीसदी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, 16 से 20 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी, 20 से 24 लाख की सालाना आय पर 25 फीसदी टैक्स और 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।
लेकिन सवाल है कि क्या 15 लाख कमाने वाले को सिर्फ 3 लाख पर ही टैक्स देना होगा? दरअसल अगर आपकी सालाना आय 15 लाख है और आपके मन में भी यह सवाल है, तो आपको बता दें, आपको सिर्फ 3 लाख पर ही नहीं बल्कि पूरे 15 लाख पर 15% टैक्स देना होगा। दरअसल, नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर आपकी सालाना आय 12.75 लाख से एक रुपया भी ज्यादा है, तो आपको 15% टैक्स देना होगा।
किसको कितना फायदा होगा?
आपको बता दें, पहले 15 लाख सालाना कमाने वालों को 1.30 लाख रुपए टैक्स देना होता था, लेकिन, नए स्लैब के बाद उन्हें सिर्फ 97,500 रुपए देने होंगे। यानी अब उन्हें 32,500 रुपए का सीधा फायदा होने वाला है। जबकि, 17 लाख कमाने वालों को अब तक 1 लाख 84 हजार टैक्स देना होता था, लेकिन, नए स्लैब के बाद उन्हें अब 1.30 लाख टैक्स देना होगा, यानी उन्हें 54,600 रुपए का सीधा फायदा होगा।
टीम इंडिया ने इंग्लैंड के साथ कर डाली सरे-आम बेईमानी, सही है बटलर का आरोप? छिड़ गई तगड़ी बहस
वहीं, 22 लाख सालाना कमाने वालों को नए स्लैब के बाद 2,40,500 रुपए टैक्स देना होगा। यानी उन्हें 1,00,100 रुपए का सीधा फायदा होगा। जबकि, 25 लाख सालाना कमाने वालों को अब तक 4 लाख 34 हजार 200 रुपए टैक्स देना होता था। लेकिन, नए स्लैब के बाद उन्हें सिर्फ 3 लाख 19 हजार 800 रुपए टैक्स देना होगा। यानी उन्हें 1 लाख 17 हजार 400 रुपए का सीधा लाभ मिलेगा।