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अमेरिकी SEC के पास विदेशी नागरिक को बुलाने का नहीं है अधिकार, अडानी को ‘उचित माध्यम’ से भेजा जाएगा नोटिस

India News (इंडिया न्यूज), SEC Summons Adani: अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) को कथित 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2,200 करोड़ रुपये) के भुगतान के मामले में अडानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर को उचित राजनयिक माध्यमों से समन भेजना होगा, क्योंकि किसी विदेशी नागरिक को सीधे समन भेजने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। वहीं SEC चाहता है कि अडानी आकर्षक सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत देने के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करें। लेकिन मामले से अवगत दो सूत्रों ने बताया कि इस अनुरोध को अमेरिका में भारतीय दूतावास के माध्यम से भेजने और अन्य राजनयिक औपचारिकताओं का पालन करने के स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

SEC का विदेशी नागरिक पर अधिकार नहीं

अमेरिकी एसईसी का विदेशी नागरिकों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वह उन्हें डाक से कुछ भी नहीं भेज सकता है। 1965 हेग कन्वेंशन और भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि ऐसे मामलों को नियंत्रित करती है। ये स्पष्ट रूप से ऐसे अनुरोधों में अपनाई जाने वाली स्थापित प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा कि समन, जो एसईसी द्वारा न्यूयॉर्क की अदालत में दायर कानूनी दस्तावेज का हिस्सा है। उसको वास्तव में अडानी को सौंपे जाने से पहले कुछ समय लगेगा।

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अभी तक कोई समन नहीं सौंपा गया

न्यूयॉर्क पूर्वी जिला न्यायालय के माध्यम से 21 नवंबर के नोटिस के बारे में यूएस एसईसी ने कहा कि इस सम्मन की सेवा के 21 दिनों के भीतर (जिस दिन आपने इसे प्राप्त किया था, उसे छोड़कर), आपको वादी (एसईसी) को संलग्न शिकायत का उत्तर या संघीय सिविल प्रक्रिया नियमों के नियम 12 के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इसमें कहा गया है कि यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं, तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से आपके खिलाफ निर्णय दर्ज किया जाएगा। आपको अदालत में अपना उत्तर या प्रस्ताव भी दाखिल करना होगा।

गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर सहित सात अन्य प्रतिवादी, जो समूह की अक्षय ऊर्जा इकाई अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निदेशक हैं। जिन्होने कथित तौर पर 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन अमरीकी डालर की रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की, ताकि आकर्षक सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध प्राप्त किए जा सकें। जिनकी शर्तों से 20 वर्षों में 2 बिलियन अमरीकी डालर का लाभ मिलने की उम्मीद है, बुधवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में अभियोग खोला गया।

आरोपों से किया इनकार

पोर्ट-टू-एनर्जी समूह ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वह सभी संभव कानूनी संसाधनों की तलाश करेगा। अडानी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी अधिकार क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और विनियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हम अपने हितधारकों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाला संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।

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अमेरिका में अभियोग मूल रूप से एक औपचारिक लिखित आरोप है जो एक अभियोजक द्वारा शुरू किया जाता है और एक ग्रैंड जूरी द्वारा अपराध के आरोप में किसी पक्ष के खिलाफ जारी किया जाता है। अभियोग लगाए गए व्यक्ति को जवाब देने के लिए औपचारिक नोटिस दिया जाता है। वह व्यक्ति या व्यक्ति तब बचाव के लिए एक बचाव वकील को नियुक्त कर सकते हैं। अभियोक्ताओं ने कहा कि जांच 2022 में शुरू हुई, और पाया कि जांच में बाधा उत्पन्न हुई।

अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने क्या कहा?

अभियोक्ताओं का आरोप है कि अडान समूह ने फर्म की रिश्वत विरोधी प्रथाओं और नीतियों से संबंधित झूठे और भ्रामक बयानों के साथ-साथ रिश्वतखोरी की जांच की रिपोर्टों के आधार पर अमेरिकी फर्मों सहित 2 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण और बांड जुटाए। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने बुधवार को आरोपों की घोषणा करते हुए एक बयान में कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने अरबों डॉलर के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक विस्तृत योजना बनाई और रिश्वतखोरी की योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि मेरा कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने और निवेशकों को उन लोगों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की कीमत पर खुद को समृद्ध करना चाहते हैं।

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Raunak Pandey

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