इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Last Day To File ITR): वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद जुर्माना लगेगा। 7 करोड़ आईटीआर फाइल होने का अनुमान है लेकिन अभी तक ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए चार करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न भरे हैं। 28 जुलाई को आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा कि 28 जुलाई तक 4.09 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए। शुक्रवार को ही 36 लाख से अधिक रिटर्न भरे गए। ऐसे में आज आयकर विभाग की वेबसाइट पर लोड अधिक पड़ सकता है। यदि आपने भी अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, तो कृपया इसे भरिए और जुमार्ना से बचिए।

आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए अलग से पोर्टल इंकटैक्स इंडिया डॉट गॉव डॉट इन की स्थापना की है। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत कुछ निजी संस्थाएं हैं, जो करदाताओं को अपनी वेबसाइट के माध्यम से रिटर्न भरने की अनुमति देती हैं।

जानिए कितना लगेगा जुर्माना

बता दें कि वैसे तो हर बार सरकार की ओर से इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करें और लेट फाइन से बचें। यानि कि 1 अगस्त से आईटीआर फाइल करने पर फाइन भरना होगा। समय पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं।

31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुमार्ना देना पड़ सकता है। डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी। 5 लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी। यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है।

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