इंडिया न्यूज, Business News (Wheat Flour Export Ban): गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लगाने के बाद सरकार ने अब आटा और मैदा के निर्यात पर भी रोक लगाने की तैयारी की है। सरकार आटे के आउटबाउंड शिपमेंट के लिए एक नया अनुमोदन ढांचा अमल में लाएगी। इसके लिए सरकार ने गेहूं के आटे व अन्य उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने के फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक गेहूं के आटे के निर्यात पर रोक 12 जुलाई से लागू होगी।
डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात की छूट मिलेगी लेकिन इसके लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश जरूरी होगी। यानि कि गेहूं के आटे के लिए निर्यात की नीति फ्री ही बनी रहेगी लेकिन इसका निर्यात करने के लिए इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी से मंजूरी लेनी होगी। इस प्रावधान गेहूं का आटा, मैदा, सैमोलिना, साबूत आटा और अन्य तरह के आटों के निर्यात पर लागू होगा।
इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी से मंजूरी लेना जरूरी
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आटे के अलावा मैदा, समोलिना (रवा/सिरगी), होलमील आटा और रिजल्टेंट आटा के निर्यात के लिए इंटर-मिनिस्ट्रियल कमिटी से मंजूरी लेने होगी। मंजूरी मिलने के बाद ही इन उत्पादों का निर्यात किया जा सकेगा। गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में भी जरूरी दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
नए निर्देश 12 जुलाई से लागू हो जाएंगे। लेकिन 12 जुलाई तक सिर्फ उन्हीं कंसाइनमेंट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल पाएगी, जो या तो शिप पर लोड किए जा चुके हैं या फिर कस्टम को हैंडओवर किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो भी कंसाइनमेंट होंगे उन्हें फिलहाल रोक दिया जाएगा।
आटे की कीमतें नियंत्रित करने के प्रयास
बताया गया है कि भारतीय बाजार में आटे की कीमतें नियंत्रित रखने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है। डेढ़ महीने पहले मई में सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी। इसके बाद आटे के निर्यात में तेजी आ गई थी। निर्यात में तेजी के कारण घरेलू बाजार में आटे की उपलब्धता प्रभावति हुई थी जिससे आटे की कीमतें बढ़ने की आशंका थी।
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