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दूध के प्रोडक्स समेत बढ़ेगा अस्पताल का खर्चा, कल से लग रहा इन चीजों पर जीएसटी

Bharat Mehndiratta • LAST UPDATED : July 17, 2022, 12:27 pm IST
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दूध के प्रोडक्स समेत बढ़ेगा अस्पताल का खर्चा, कल से लग रहा इन चीजों पर जीएसटी

GST on New Things

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (GST on New Things): बढ़ती महंगाई के बीच जनता को फिर से झटका लगने वाला है। कल 18 जुलाई से रोजमर्रा के कई सामान के लिए आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई सारे प्रोडक्ट पर पहली बार जीएसटी लगाया गया है।

पहली बार दूध के प्रोडक्ट को भी ॠरळ के दायरे में शामिल किया गया है। यानि कि अब दूध से बनी चीजें, दही, घी और मक्खन के दाम बढ़ जाएंगे। सिर्फ दूध ही नहीं अन्य जरूरत की वस्तुओं पर भी सरकार ने ॠरळ की दरें बढ़ा दी हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी ॠरळ लगाने का फैसला किया गया।

ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने ॠरळ को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18 फीसदी की दर से ॠरळ वसूली जाएगी। वहीं अस्पतालों में आईसीयू के बाहर ऐसे कमरे, जिनका किराया 5000 रुपये रोजाना से ज्यादा है, अब यहां भी 5 फीसदी ॠरळ लगेगा। अब तक यह ॠरळ के दायरे से बाहर था।

आइए जानते हैं 18 जुलाई से कौन सी चीजों पर कितना जीएसटी लगेगा

  • अंडे, फल या अन्य फार्मिंग प्रोडक्ट्स और उसके भागों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, दूध देने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी -18%
  • सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज दालों के लिए मशीनें, मिलिंग उद्योग में या अनाज आदि के काम करने के लिए प्रयुक्त मशीनरी, पवन चक्की यानी एयर बेस्ड आटा चक्की, गीली चक्की -18%
  • प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक – 18%
  • बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिजाइन किए गए हैं जैसे कि केन्द्रापसारक पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; साइकिल पंप -18%
  • काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि – 18%
  • अस्तपताल में कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) प्रति मरीज प्रति दिन 5000 से अधिक शुल्क लिया जाएगा। बिना आईटीसी के कमरे के लिए 5% की दर से शुल्क लगाया जाएगा।
  • एलईडी लैंप और मेटल प्रिटेंड सर्किट बोर्ड -18%
  • ड्राइंग और उसके इंस्ट्रूमेंट्स-18%
  • रोड, पुल, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के कार्य अनुबंध -18%
  • सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12%
  • चेक, लुज चेक या फिर बुक फॉर्म में -18%
  • फिनिश लेदर/चामोइस लेदर/कम्पोजिशन लेदर-12%
  • मैप और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, टोपोग्राफिकल प्लांस और ग्लोब शामिल हैं। -12%
  • केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए प्लांट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अस्पताल आदि के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और उसके उप-ठेकेदारों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -18%
  • 1000 रुपये पर डे तक की कीमत वाले होटल में ठहरने पर 12% टैक्स लगाया जाएगा।

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