इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Income Tax Saving 2022: वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में मात्र दो माह से भी कम वक्त बचा है। यदि आपने अभी तक टैक्स बचाने के तरीके नहीं अपनाए हैं तो बेहतर होगा कि आप इनकम टैक्स सेक्शन 80सी के तहत पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, ईएलएसएस, बच्चों की फीस, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट, संपत्ति की खरीदारी में स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन चार्जेज आदि में 1.5 लाख रुपये तक के खर्च व निवेश पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। (Income Tax Saving Investments)
Income Tax Saving 2021-2022
- टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट: टैक्स सेविंग एफडी के (Best Tax Saving FD In India )जरिए टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। लेकिन यह बहुत अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि इसमें सालाना पांच फीसदी से कम रिटर्न मिलेगा और पांच साल का लॉक-इन पीरियड भी है। (Income Tax Saving Guide)
- इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम: ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है। इसमें निवेश पर 80सी के तहत 1.5 लाख तक छूट मिलती है। सालाना एक लाख तक रिटर्न टैक्स-फ्री है और लॉक-इन पीरियड भी सबसे कम तीन साल है।
- इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स: यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स (यूलिप्स) और पारंपरिक बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ध्यान रखें कि यूलिप प्रीमियम की राशि 2.5 लाख से ऊपर जाने पर टैक्स छूट नहीं मिलती है।
- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ टैक्स बचाने के लिए सबसे अच्छी सरकारी निवेश स्कीम माना जाता है। इसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस पर अभी सालाना 7.10 फीसदी ब्याज मिलता है।
- सुकन्या समृद्धि योजना: यदि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में निवेश कर सकते हैं। सालाना ब्याज दर 7.6 फीसदी है। इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।
- सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम: वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस सेविंग स्कीम में बैंक और पोस्ट आॅफिस के जरिए निवेश किया जा सकता है। इस पर सालाना 7.4 फीसदी ब्याज मिलता है। इसमें किए गए निवेश पर धारा 80सी के तहत टैक्ट में छूट मिलती है।
- नेशनल पेंशन स्कीम: नेशनल पेंशन स्कीम (यानि एनपीसी) सरकार की तरफ से चलाई गई रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। धारा 80सी के तहत इसमें सालाना 1.5 लाख और धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपए का निवेश किया जा सकता है।
अन्य विकल्प: ट्यूशन फी, घर के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट।
80सी के अलावा और क्या हैं टैक्स लाभ?
- हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80जी के तहत दान और धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपए है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।
- इसका मतलब है कि आप जितना ब्याज चुकाएंगे उसकी पूरी छूट मिलेगी। हाउसिंग रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट की गणना इस आधार पर की जाती है कि आप मेट्रो शहर में (50 फीसदी) रहते हैं या गैर-मेट्रो सिटी (40फीसदी) में। किसी भी सूरत में छूट एचआरए से ज्यादा नहीं मिलेगी।
Income Tax Saving 2022
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