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RBI Restriction: पांच सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक ने लगाया प्रतिबंध, बिगड़ती वित्तीय स्थिति का दिया हवाला

Gaurav Kumar • LAST UPDATED : February 25, 2023, 12:34 pm IST

मुंबई (RBI Restriction: These restrictions have been imposed keeping in mind the worsening financial situation) : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज देश की पांच सहकारी बैंको पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें से कुछ बैंको पर निकासी पर भी रोक लगा दिया है। आरबीआई ने कर्जदाताओं की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर यह प्रतिबंध लगाए हैं।

  • 6 महीने का लगा प्रतिबंध
  • इन बैंको पर लगा प्रतिबंध
  • इन बैंकों से निकासी पर रोक
  • आरबीआई ने ग्राहकों को दी थोड़ी राहत

6 महीने का लगा प्रतिबंध

आरबीआई ने अपने अलग-अलग बयानों में कहा कि प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे और प्रतिबंधों के साथ, ये सभी सहकारी बैंक, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऋण नहीं दे सकते हैं, कोई निवेश नहीं कर सकते हैं, कोई देयता नहीं उठा सकते हैं, और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकते हैं।

इन बैंको पर लगा प्रतिबंध

आरबीआई ने जिन बैंको पर प्रतिबंध लगाया है उनमें एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश); आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र); शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला (कर्नाटक); उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) का नाम शामिल हैं।

इन बैंकों से निकासी पर रोक

आरबीआई ने प्रतिबंधो के साथ-साथ कुछ बैंको पर निकासी पर भी रोक लगा दिया है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि एचसीबीएल सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश); आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद (महाराष्ट्र); और कर्नाटक में शिमशा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर, मंड्या जिला के ग्राहक इन तीनों बैंको से वर्तमान तरलता स्थिति के कारण अपने खातों से धनराशि नहीं निकाल सकते हैं।

आरबीआई ने ग्राहकों को दी थोड़ी राहत

आरबीआई ने उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपए तक निकालने की इजाजत दी है। आरबीआई ने कहा कि सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से 5 लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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