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Assembly Election 2022: चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकेगा 'सिविजिल' ऐप

Suman Tiwari • LAST UPDATED : January 9, 2022, 12:57 pm IST

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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Assembly Election 2022:
चुनाव आयोग ने बीते कल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखें तय कर दी हैं। आयोग ने बताया कि चुनाव के दौरान लोग सी-विजिल ऐप का इस्तेमाल करें। अगर चुनाव में धांधली हो रही है तो लोग इसके जरिए शिकायत करें और हम एक्शन लेंगे। (cvigil app launched date) इस ऐप को आयोग ने 2019 में लॉन्च किया था। आइए इस ऐप के बारे में जानते हैं।

Assembly Election 2022

क्या है सी-विजिल ऐप? (What is c-vigil app)

(Election Commission) चुनाव आयोग ने सी-विजिल ऐप को चुनावों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए तैयार किया है। इस ऐप की मदद से वोटर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकते हैं। इस ऐप को सभी एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। (Mobile App cVIGIL) ऐप पर शिकायत करने के लिए यूजर को स्मार्टफोन के कैमरे और जीपीएस एक्सेस की जरूरत होती है। चुनाव आयोग पिछले तीन साल से ऐप का इस्तेमाल सभी तरह के चुनावों में कर रहा है।

सी-विजिल ऐसे बनाएगा चुनाव को पारदर्शी (Assembly Election 2022)

  • जिस राज्य में चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो जाती है। वहां के लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। (Election Commission of India) चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद से वोटिंग खत्म होने तक, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत सी-विजिल ऐप के जरिए चुनाव आयोग को भेज सकता है।
  • आचार संहिता के दौरान नेताओं की तरफ से किसी भी तरह के कोई गैरकानूनी दस्तावेज बांटने, भ्रष्टाचार और विवादित बयानों की शिकायत इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। सी-विजिल ऐप पर शिकायतकर्ता जो भी वीडियो या फोटो अपलोड करेंगे वो 5 मिनट के अंदर स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास चला जाएगा।
  • शिकायत सही है तब 100 मिनट के अंदर ही उस समस्या का समाधान किया जाएगा। मई 2019 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान इस ऐप का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। उसके बाद से लगातार ऐप का इस्तेमाल चुनावों में किया जा रहा है।

कैसे होगी सी-विजिल ऐप में शिकायत? (Assembly Election 2022)

  • जो लोग सी-विजिल ऐप से किसी की शिकायत करना चाहते हैं, उन्हें इस ऐप को इन्स्टॉल करना होगा। ऐप इन्स्टॉल होने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए शिकायतकर्ता को नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा और पिनकोड की जानकारी देनी होगी। एक ओटीपी की मदद से इसका वैरिफिकेशन किया जाएगा।
  • अब शिकायत करने के लिए फोटो या कैमरे को सिलेक्ट करें। शिकायतकर्ता दो मिनट तक का वीडियो ऐप पर अपलोड कर सकता है। फोटो और वीडियो से जुड़ी डिटेल के लिए एक बॉक्स भी मिलता है, जहां उसके बारे में लिखा जा सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक जो फोटो या वीडियो अपलोड किया जाता है, उससे उस जगह की लोकेशन भी पता चल जाती है।
  • फोटा या वीडियो अपलोड होने के बाद यूजर को एक यूनीक आईडी मिलेगी। इसके जरिए वे मोबाइल पर ही फॉलोअप ट्रैक कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाता है। ऐप पर पहले से रिकॉर्ड वीडियो या फोटो अपलोड नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ऐप से रिकॉर्ड किए गए वीडियो या फोटो फोन गैलरी में सेव नहीं होंगे।

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