इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
हरियाणा के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक उप-निरीक्षक द्वारा Depot Holder को license issued करने की एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है व जुर्माना लगाया है। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम के गांव हेलीमंडी निवासी सोनू सिंह पुत्र बजरंग सिंह ने शिकायत दी थी कि खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का उप-निरीक्षक नितेश रोहिल्ला उसको डिपो होल्डर का लाइसेंस देने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने नितेश को 10 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की कोर्ट ने नितेश को उक्त मामले में दोषी पाते हुए उसे धारा 7 पीसी एक्ट के तहत 4 वर्ष की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 13 पीसी एक्ट के तहत 6 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।