India News (इंडिया न्यूज)Raipur news: नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम होने की झूठी सूचना देने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में रायपुर पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, वह इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का अधिकारी है। उसकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए पुलिस ने दावा किया है कि उसने झूठी सूचना दी थी। इसके कारण पिछले महीने नवंबर में 187 यात्रियों से भरी फ्लाइट को रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी।
इंडिगो विमान के उड़ान भरने के बाद पायलट..
आरोपी व्यक्ति को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अनिमेष मंडल (44) नागपुर में पदस्थ आईबी का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक का अधिकारी है। वह निर्दोष है, यह बात उसके वकील फैजल रिजवी ने दो दिन पहले बताई थी। मंडल ने कथित तौर पर 14 नवंबर को इंडिगो विमान के उड़ान भरने के बाद पायलट को यह बात बताई थी।
पूछताछ करने के बाद ही उसे गिरफ्तार..
रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने कहा कि पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के तुरंत बाद आईबी को सूचित किया और स्थानीय पुलिस और आईबी की संयुक्त टीम द्वारा उससे पूछताछ करने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया और उसके द्वारा साझा की गई जानकारी फर्जी पाई गई। मंडल के कृत्य ने दहशत पैदा कर दी और यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान को खतरे में डाल दिया। इस बीच, वकील रिजवी ने दावा किया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति पर केवल एक विशेष अदालत ही मुकदमा चला सकती है। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई निर्दिष्ट अदालत नहीं है। उनके मुवक्किल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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