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Bhilai Buldozer Action: मस्जिद की जमीन पर चला बुलडोजर, HC के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : September 9, 2024, 7:26 pm IST
Bhilai Buldozer Action: मस्जिद की जमीन पर चला बुलडोजर, HC के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Bhilai Buldozer Action: भिलाई नगर निगम ने हटाया अवैध अतिक्रमण

India News CG(इंडिया न्यूज)Bhilai Buldozer Action: दुर्ग के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मस्जिद की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई 100 से ज्यादा दुकानों पर सोमवार को बुलडोजर एक्शन हुआ। सभी दुकानों और मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं, कर्बला कमेटी ने इस कार्रवाई को एकतरफा होने का आरोप लगाया है।

दरअसल, साडा (विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण) के तहत जोन-3 कर्बला मस्जिद कमेटी को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आवंटित किया गया था, लेकिन आरोप है कि स्थानीय लोगों ने कमेटी से मिलीभगत कर करीब 2.5 एकड़ जमीन पर सैकड़ों दुकानें और कई मैरिज हॉल बना लिए, जिसे आज पुलिस-प्रशासन के साथ भिलाई नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया।

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इस कार्रवाई पर अफसरों ने क्या कहा?

भिलाई के एसडीएम और तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने सुबह 5 बजे कार्रवाई शुरू की और 100 से ज्यादा दुकानों को जमींदोज कर दिया। अफसरों ने बताया, “विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ने कर्बला कमेटी को मस्जिद बनाने के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। आरोप है कि कमेटी ने ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस अवैध कब्जे वाली जमीन पर दुकानें, दरगाह और मैरिज हॉल बना लिए गए हैं।”

कोर्ट ने नगर निगम को दिया था 120 दिन का समय

बता दें, अवैध कब्जे को लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को निर्णय लेने के लिए 120 दिन का समय दिया था। नगर निगम आयुक्त ने तीन दिन पहले इस संबंध में कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया था। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया।

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