India News CG (इंडिया न्यूज़), CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग पीड़िता का गर्भपात कराने की याचिका खारिज कर दी है। पीड़िता, जो राजनांदगांव की रहने वाली है, दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई थी, और उसके परिवार ने गर्भपात के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और पीड़िता का गर्भपात कराने से मना कर दिया है।
Read More: Smriti Irani: क्या स्मृति दिल्ली में BJP का CM फेस बनेंगी? पूर्व मंत्री ने दिया बड़ा बयान
जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने यह फैसला मेडिकल टीम की सलाह के आधार पर लिया, जिसमें 9 सदस्य शामिल थे। मेडिकल टीम की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि गर्भ 32 सप्ताह का हो चुका है, और इस अवस्था में गर्भपात करना नाबालिग की जान के लिए खतरा साबित हो सकता है। कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गर्भपात की याचिका खारिज कर दी और पीड़िता की विशेष देखभाल करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे के जन्म के बाद परिवार यदि चाहे तो बच्चे को किसी और को गोद दे सकता है। कोर्ट का यह निर्णय पूरी तरह से पीड़िता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बता दें कि दुष्कर्म मामले पर अभी भी कार्रवाई जारी है, और न्यायालय इस मुद्दे पर पूरी सख्ती से काम कर रहा है।
Read More: Swine Flu: स्वाइन फ्लू के चपेट में आने से 12 लोगों की मौत, जानें स्वास्थय मंत्री का बड़ा ऐलान
India News (इंडिया न्यूज),UP News: यूपी विधान सभा में नौ सीटें खाली हो जाने के…
India News(इंडिया न्यूज़),Sambhal Jama Masjid survey: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के…
India News (इंडिया न्यूज), Bihar news: देश में चुनावों के नतीजे आने के बाद से…
स्काई न्यूज के अनुसार, इस कानून को लिबरल-नेशनल गठबंधन, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स और क्रॉसबेंच सीनेटरों से…
Young Old Couple Romance: 91 साल की महिला ने 23 साल के लड़के से शादी…
India News MP (इंडिया न्यूज़),Akhilesh Yadav on Sambhal Clash: यूपी के संभल जिले की शाही…