India News (इंडिया न्यूज), CG News: छत्तीसगढ़ के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मौलीपारा निवासी दयाराम यादव (32) को कोर्ट ने नशीले पदार्थ रखने के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार, यह सजा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाई।
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बता दें, तेलीबांधा थाना पुलिस ने 29 जून 2021 को मरीन ड्राइव के पास से आरोपी को 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की दो धाराओं में मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दयाराम यादव को एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अलग-अलग धाराओं* में दोषी पाया और सख्त सजा सुनाई:
– धारा 21(B) के तहत – 5 साल कठोर कैद और 50,000 का जुर्माना
– धारा 22(B) के तहत – 5 साल कठोर कैद और 50,000 का जुर्माना
ऐसे में, कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दोनों सजाएँ साथ-साथ चलेंगी, यानी आरोपी को कुल 5 साल जेल में रहना होगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रायपुर पुलिस की इस सफलता से नशे के सौदागरों को बड़ा संदेश मिला है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा।
बता दें, फिलहाल पुलिस ने जनता से यह भी अपील की है कि अगर कहीं भी नशीली दवाओं की अवैध बिक्री हो रही हो तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम कर रहा है, ताकि समाज को नशे के जाल से बचाया जा सके।