India News CG(इंडिया न्यूज),chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को ध्वनि प्रदूषण के संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने को कहा है। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट को दिए गए उस आश्वासन के बाद आया है, जिसमें राज्य ने कहा था कि वह ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और बिभु दत्त की खंडपीठ ने न केवल ध्वनि प्रदूषण बल्कि लेजर और बीम लाइट से होने वाली समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसमें राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर जवाब दे रहे थे। दोनों ही ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रस्तुत आवेदनों पर सरकार का पक्ष रख रहे थे।
महाधिवक्ता लोगों द्वारा त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने में राज्य की अक्षमता और वाहनों से बंधे डीजे की तेज आवाज के बारे में उठाई गई चिंताओं का जवाब दे रहे थे क्योंकि वे बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं। इस पर, एजी ने कहा कि राज्य ने ऐसे प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और अदालत को आश्वासन दिया कि ऐसे ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे और ध्वनि के खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी।
डीजे पर बजने वाले तेज म्यूजिक सिस्टम और हाई बीम लेजर लाइट से लोगों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का भी जिक्र किया गया है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डीजे के साथ ऐसी लेजर लाइट का इस्तेमाल पहले से ही प्रतिबंधित है। साथ ही राज्य ने इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है और उनके वाहन और साउंड सिस्टम को जब्त करने का प्रावधान किया गया है।
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