Court’s decision : Ban on taking out processions on Eid Miladunnabi
इंडिया न्यूज, रायपुर
Court’s decision : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान वे अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। कोर्ट ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं दी। वहीं अदालत के इस फैसले पर याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य शासन और जिला प्रशासन ने धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाकर समुदाय को उनके आयोजन से वंचित किया है। वह भी सिर्फ वक्फ बोर्ड की अनुशंसा को आधार बनाकर शासन ने आदेश जारी किया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उठाए सवाल (Court’s decision)
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। मुस्लिम लॉ कमेटी, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर विचार रखते हुए रोहिथ शर्मा ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य शासन व जिला प्रशासन ने प्रदेश में सभी जगहों पर नवरात्रि व दशहरा पर्व पर गरबा व उत्सव मनाने की अनुमति दी है, ठीक उसी तरह मुस्लिम समुदाय को भी निर्धारित शर्तों के तहत सभी धार्मिक आयोजन करने की अनुमति प्रदान की जाए।
(Court’s decision)