India News (इंडिया न्यूज),GST Return Last Date: जो व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर उन्हें 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। जीएसटी प्रणाली के तहत व्यापारियों को मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। ऐसे में निर्धारित समयसीमा का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि आर्थिक दंड से बचा जा सके।

राज्य सरकार को करनी है 14 हजार करोड़ की वसूली

राज्य जीएसटी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 27,500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक विभाग ने लगभग 13,000 करोड़ रुपये की वसूली की है, जबकि 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली अभी बाकी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही, वर्ष 2017 से पहले के वैट मामलों के निपटन के लिए एकमुश्त निपटान योजना भी शुरू की गई है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अगर आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से कम है और पांच करोड़ से अधिक है, तो यह जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। टर्नओवर पांच करोड़ तक है, तो जुर्माना 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा।

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आयकर विभाग भी चला रहा विवाद से विश्वास स्कीम

आयकर विभाग अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम 2.0 लेकर आया है, जिसकी अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर है। यह योजना व्यापारियों को पुराने मामलों को सुलझाने और आर्थिक दंड से बचने का अवसर देती है। ऐसे में सभी व्यापारियों और करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने रिटर्न और लंबित मामले निपटा लें। समय पर कार्रवाई से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि कर विभाग के साथ बेहतर संबंध भी बनाए जा सकते हैं।

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