India News Chhattishgarh (इंडिया न्यूज़) GST New Rules: अगले महीने यानी 1 सितंबर से GST टैक्स्पेयर के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत टैक्स्पेयरों को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के अंदर अपने वेलिड बैंक अकांउट का विवरण GST पोर्टल में अपलोड करना होगा।

क्या हैं मुख्य उद्देश्य

जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर टैक्स्पेयरों ने ऐसा नहीं किया तो टैक्स्पेयर GSTR-1 नहीं भर पाएंगे। GST अधिकारियों का कहना है कि इस रुल को लागू करने के पीछे मुख्य कारण यही है कि GST चोरों पर लगाम कसा जा सके। अभी GST द्वारा टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

जारी की थी एडवायजरी

बता दें कि, GSTN ने पिछले सप्ताह ही इस मामले में एडवाइजरी जारी करते हुए GST के नियम 10A के मुताबिक टैक्स्पेयर को पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के अंदर वेलिड बैंक अकांउट का विवरण देना जरुरी किया गया है।

17 टैक्स चोर आरोपियों को किया गिरफ्तार

बता दें कि बीते 7 महीनों में प्रदेश में GST विभाग द्वारा 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसके साथ ही करीब 17 आरोपियों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा। यह अभियान फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने वालों के साथ ही नियमों के पालन में लापरवाही करने वाले टैक्स्पेयर के खिलाफ भी है।

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