India News (इंडिया न्यूज), Transport Department: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए वाहन मालिकों को चार महीने का समय दिया है। यह कदम सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) एक विशेष प्रकार की नंबर प्लेट होती है, जिसे वाहन के सामने और पीछे लगाया जाता है। यह प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती है और इसमें सुरक्षा के कई विशेष तत्व होते हैं। इस प्लेट के बाएं कोने में एक नीले रंग का अशोक चक्र का होलोग्राम होता है, जिससे इसकी पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, प्लेट में एक यूनिक 10 अंकों का लेजर ब्रांडेड कोड होता है, जो हर वाहन की पहचान में मदद करता है।
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यह नंबर प्लेट सड़क हादसों को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। इसकी डिजाइन इस प्रकार से की गई है कि यह आसानी से पहचानी जा सकती है और इसमें कोई छेड़छाड़ करना मुश्किल है। इसके अलावा, इसमें एकीकृत फॉन्ट और स्टाइल होती है, जो ट्रैफिक पुलिस के लिए वाहन की पहचान और चालान प्रक्रिया को सरल बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य करने का आदेश दिया था, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट उन सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है, जो 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हैं। 1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदी गई गाड़ियों में यह प्लेट पहले से लगी होती है। अब पुराने वाहनों के मालिकों को यह प्लेट लगवानी होगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क भी वाहन मालिकों को भुगतान करना होगा।
इस नंबर प्लेट के लगने से वाहन चोरी की घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि यह प्लेट खास डिज़ाइन के साथ होती है, जिसे किसी अन्य वाहन में नहीं डाला जा सकता। अगर किसी वाहन की नंबर प्लेट बदलने की कोशिश की जाती है तो प्लेट का हिंज टूट जाएगा, जिससे वाहन चोरी के बाद उसका ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक आसानी से पकड़े जा सकेंगे, क्योंकि यह प्लेट अन्य नंबर प्लेट्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और पहचानने में आसान होगी।
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