बहुत कम लोगों को मालूम हैं लेकिन भारत साइबर क्राइम के लिए अलग से कानून है साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आप किसी भी तरह के स्कैम के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं भारतीय दंड संहिता1860 के तहत आप साइबर अपराधों से संबंधित मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं।
अगर आपके साथ कोई अपराध हो तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए साइबर सेल जा सकते हैं साइबर सेल में जाकर आप अपनी सारी परेशानी और आपके पास उससे जुड़े जो भी सबूत हो वो पेश कर सकते हैं बता दें कि जरूरी नहीं है कि आप साइबर सेल में ही साइबर अपराध के खिलाफ शिकायत करें पुलिश स्टेशन में जाकर भी इन मामलें की रिपोर्ट्स दर्ज कराई जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल मिश्रा ने कहा कि स्कैम के झासे में फंसने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही सावधानी बरतें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। इससे आप कभी भी साइबर अपराध करने वालों के झांसे में नहीं आएंगे।
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